इस जिले में प्रशासन ने लगाया इंटरनेट पर बैन, बाहर निकलने के अलावा इन कामों पर बैन

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने धारा 163 (पहले धारा 144 के रूप में जानी जाती थी) लागू की है.
 

manipur internet ban: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने धारा 163 (पहले धारा 144 के रूप में जानी जाती थी) लागू की है. इस धारा के अंतर्गत, चार या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, हथियार ले जाना और अन्य कुछ गतिविधियाँ सख्ती से नियंत्रित की जाती हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. 

इंटरनेट सेवाओं पर रोक

 इस धारा के प्रयोग के साथ ही अफवाहों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया है. यह निर्णय संभावित उपद्रव को रोकने के लिए उठाया गया है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से गलत सूचना का प्रसार स्थिति को और बिगाड़ सकता है. 

नागरिकों से अपील और स्कूलों की बंदी 

प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इसके अलावा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है. यह उपाय छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए किया गया है. 

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प्रशासन की आगे की तैयारियां 

जिला प्रशासन ने स्थिति पर निरंतर नजर रखने और आवश्यक होने पर और अधिक कदम उठाने का आश्वासन दिया है. आगे भी सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.