Indian Money: नोटों पर पैन से कुछ लिखा है तो वो नही चलेगा? जाने आरबीआइ का पूरा नियम

अक्सर हमें ऐसे नोट हाथ लगते हैं जिन पर कुछ लिखा होता है या जो गंदे होते हैं। इस संदर्भ में बहुत से लोग (ग्राहक) ऐसे नोटों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। यह धारणा कि नोट पर लिखावट होने के कारण वह अवैध....
 

अक्सर हमें ऐसे नोट हाथ लगते हैं जिन पर कुछ लिखा होता है या जो गंदे होते हैं। इस संदर्भ में बहुत से लोग (ग्राहक) ऐसे नोटों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। यह धारणा कि नोट पर लिखावट होने के कारण वह अवैध (Illegal) या बेकार (Invalid) हो जाता है. व्यापक रूप से फैली हुई है। इस आर्टिकल में हम इस मिथक की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता क्या है।

नोटों की स्वीकार्यता पर वायरल दावा

हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दावा वायरल (Viral) हो रहा है कि नोटों पर कुछ भी लिखने से वे लीगल टेंडर (Legal Tender) की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। इस दावे के अनुसार नोटों पर लिखावट से उनकी मान्यता समाप्त हो जाती है, और इसे रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के हवाले से पुष्ट किया जा रहा है।

नोटों पर लिखावट की असली सच्चाई

इस वायरल दावे की सच्चाई की बात करें तो यह पूर्णतः गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि नोटों पर लिखावट होने से उनकी मान्यता समाप्त हो जाती है। वास्तव में नोट पर लिखावट के बावजूद उसकी कीमत या मूल्य (Value) वही रहती है।

नोटों को स्वीकार करने की सही जानकारी

अगर आपके पास भी कोई लिखा हुआ नोट आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोटों को स्वीकार करने में कोई नुकसान (Loss) नहीं होता। यह जरूरी है कि इस तरह के भ्रामक दावों (Misleading Claims) के प्रति सजग रहें और सही जानकारी फैलाएं।

क्लीन नोट पॉलिसी का महत्व

आरबीआई (RBI) क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत नागरिकों को सलाह देता है कि वे नोटों पर बेवजह लिखावट न करें। यह नीति नोटों की दीर्घकालिक शुद्धता और विश्वसनीयता (Integrity) को बनाए रखने के लिए है। इसलिए जबकि लिखे हुए नोट अवैध नहीं होते, नोटों की स्वच्छता और शुद्धता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।