Indian Railway: ट्रेन में किसी का सामान चोरी हो जाए तो कैसे मिलेगा मुआवजा, क्या रेल्वे सच में देता है मुआवजा

देश में रोजाना दो करोड़ से अधिक लोगों का सफर रेलवे के माध्यम से होता है। इस व्यापक यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण सुविधा है बीमा कवर
 

देश में रोजाना दो करोड़ से अधिक लोगों का सफर रेलवे के माध्यम से होता है। इस व्यापक यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण सुविधा है बीमा कवर। यह जानकारी हर यात्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर सफर के दौरान सामान चोरी हो जाने की स्थिति में यात्री निराश होकर वापस लौट जाते हैं।

बीमा

रेलवे द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा आपके टिकट के साथ एक विकल्प के रूप में शामिल होता है। जब भी आप टिकट बुक करते हैं एक बीमा विकल्प आपको दिखाई देता है, जिसे चुनकर आप पूरी यात्रा के लिए बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। यह बीमा आपको 10 लाख रुपये तक के कवरेज की सुविधा देता है।

मामूली लागत, विशाल कवरेज

आश्चर्यजनक रूप से इस बीमा की कीमत एक रुपये से भी कम है। मात्र 50 पैसे में आपको अपनी पूरी यात्रा के दौरान 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल जाता है। इसलिए यात्रा के दौरान इस विकल्प को चुनना बुद्धिमानी होगी।

बीमा कैसे काम करता है?

बीमा केवल दुर्घटना के समय ही नहीं बल्कि अन्य कई परिस्थितियों में भी सहायक होता है। यदि आपका सामान ट्रेन से यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है, तो बीमा कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करती है। आईआरसीटीसी इस सुविधा को प्रदान करता है, जहाँ निजी बीमा कंपनियों के साथ समझौते के तहत, दावा किए जाने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

दावा प्रक्रिया की सरलता

सामान चोरी या दुर्घटना होने की स्थिति में, यात्री को तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। रेलवे की वेबसाइट या बीमा कंपनी में आपके दावे के लिए आवेदन करना संभव है। यहाँ आपको अपने टिकट और अन्य संबंधित जानकारी देनी होती है। दुर्घटना की स्थिति में, पीड़ित के परिवार के सदस्य भी बीमा दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं।