पब्लिक प्लेस पर अपने पार्टनर को KISS करने से हो सकती है जेल? जाने क्या कहता है भारत का कानून
प्रेम मानवीय भावनाओं का सबसे सुंदर अनुभव है। हालांकि जब यह प्रेम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होता है तो कई बार यह कानूनी बाधाओं से टकरा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता में आने वाले किसी भी प्रकार के प्रेम प्रदर्शन को अपराध माना गया है।
इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रेमिका पत्नी या पार्टनर को सार्वजनिक स्थल पर किस करते हुए पाया जाता है तो उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
सज़ा का प्रावधान
धारा 294 के अनुसार अश्लील हरकतें करने वाले व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह कानून सार्वजनिक शालीनता और मर्यादा की रक्षा करने के लिए बनाया गया है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत आचरण समाज की नैतिकता और मर्यादा के अनुरूप हो।
अश्लीलता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में अश्लीलता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसमें केवल यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गाने बजाना अश्लील बातें करना या अश्लील इशारे करना अपराध है।
इसके चलते कई बार इस धारा की व्याख्या में विवाद उत्पन्न होता है और कई हाईकोर्ट्स ने सार्वजनिक तौर पर किस करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में देखा है।
समाज में उठते सवाल
इस धारा पर लोगों की प्रतिक्रियाएं विभिन्न होती हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक शालीनता बनाए रखने के लिए जरूरी मानते हैं तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक पाबंदी के रूप में देखते हैं।
इसी बीच नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसे संगठन और कुछ नागरिक समाज में इसकी विसंगतियों पर प्रकाश डालते हैं जैसे कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता का प्रसार।