दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर जाने से पहले जान लो नया नियम, DMRC ने जारी किया नया अपडेट

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है जिसके अनुसार अब यात्रियों को मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति होगी। पहले की नीति के अनुसार मेट्रो में किसी भी प्रकार की शराब की बोतलों को ले जाना प्रतिबंधित था और सुरक्षा जांच के समय CISF के कर्मचारी यदि बैग में शराब की बोतल पाते थे
 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है जिसके अनुसार अब यात्रियों को मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति होगी। पहले की नीति के अनुसार मेट्रो में किसी भी प्रकार की शराब की बोतलों को ले जाना प्रतिबंधित था और सुरक्षा जांच के समय CISF के कर्मचारी यदि बैग में शराब की बोतल पाते थे तो उसे निकालने का आदेश देते थे। लेकिन अब यात्री मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं।

विशेष नियम और शर्तें

यह नई अनुमति विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू की गई है। पहले यह अनुमति केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक ही सीमित थी जिसे अब सभी लाइनों में विस्तारित किया गया है। यह निर्णय CISF और DMRC की साझा बैठक के बाद लिया गया है ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान की जा सके। इस नियम के अंतर्गत शराब की दो बोतलों को सीलबंद अवस्था में ले जाया जा सकता है लेकिन मेट्रो परिसर में शराब पीने पर सख्त मनाही है।

सुरक्षा और व्यवहार के मानक

दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान सही और शालीन व्यवहार की उम्मीद की जाती है। यदि कोई भी यात्री नशे की हालत में अनुचित व्यवहार करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान सभी की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है।

जनता की प्रतिक्रिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका

इस नए नियम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर विविध प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली हैं। कई यात्री इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं जबकि कुछ के लिए यह चिंता का विषय है। DMRC ने सभी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हुए यह स्पष्ट किया कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है और साथ ही सुरक्षा मानकों को कायम रखना है।