नोएडा में दो दिनों तक बंद रहेगी शराब की दुकानें, इस दिन नही खुलेंगे होटल, बार, रेस्टोरेंट और क्लब

गौतमबुद्धनगर जिले में आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष 26 अप्रैल को निर्धारित मतदान के मद्देनजर, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक यानी मतदान समाप्त होने तक जिले में शराब, बीयर और अन्य मादक पदार्थों की खरीद व बिक्री पर पूरी तरह से बंद रहेगी।

 

गौतमबुद्धनगर जिले में आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष 26 अप्रैल को निर्धारित मतदान के मद्देनजर, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक यानी मतदान समाप्त होने तक जिले में शराब, बीयर और अन्य मादक पदार्थों की खरीद व बिक्री पर पूरी तरह से बंद रहेगी।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान सख्ती

जिले के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि 24 से 26 अप्रैल तक जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसके अलावा 4 जून को नोएडा की फूल मंडी फेस-2 में होने वाली मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें, साथ ही सैनिक कैंटीन, होटल बार, रेस्टोरेंट और क्लब भी बंद रहेंगे।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

निर्वाचन आयोग की सख्त हिदायतों के तहत ये कदम उठाया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित प्रभाव पड़ने से रोका जा सके। डीएम ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि मतदान एक स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो।

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मतदाताओं की जिम्मेदारी और अधिकार

इस प्रकार की पहल न केवल चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को बढ़ावा देती है बल्कि मतदाताओं को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। यह उन्हें यह बोध कराती है कि उनका एक वोट किस प्रकार से देश की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करे और इसे जिम्मेदारी से निभाए।