अब गांवों में जमीनों के झगड़े होंगे खत्म, सरकार देने जा रही यह बड़ी सुविधा
उत्तर प्रदेश में अब जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो जाएंगे। राजस्व परिषद द्वारा शहर की तरह गांव में भी संपत्तियों के म्यूटेशन की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इस से किसी भी तरह के विवाद से निपटने में सहायता मिलेगी।
अधिनियम बनाने की चल रही है तैयारी
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद संपत्तियों से संबंधित बंटवारे के विवाद खत्म हो जाएंगे और न्यायालय में चल रहे मामलों में भी कमी आएगी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अधिकार अधिनियम 2023 बनाने की तैयारी चल रही है। बैठक में भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है। उच्च स्तर से अनुमति मिलनी बाकी है। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा।
केवल शहरों में है ये सुविधा
उत्तर प्रदेश के केवल शहरी क्षेत्र में संपत्तियों के स्थानांतरण के लिए व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रो के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मौजूदा समय में जमीन लेने पर सिर्फ खतौनी में नाम दर्ज करने की सुविधा है। संपत्ति के बंटवारे या बेचने की स्थिति पर घरोनी में नाम दर्ज करने की सुविधा है। इसमें काफी समय लगता है। राजस्व परिषद का ऐसा मानना है कि नामांतरण की सुविधा देने से ज़मीन को बेचने या बंटवारे के समय होने वाले विवादों से बचा जा सकेगा। जो व्यक्ति नामांतरण कराएगा उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें संपत्ति के अधिकार संबंधित जानकारी दर्ज होगी।