केवल इन लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने का होता है अधिकार, देख लो पूरी लिस्ट

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर तिरंगा झंडा (Tricolor Flag) फहराना हम सभी के लिए गर्व का पल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने के नियम (Rules) क्या हैं?
 

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर तिरंगा झंडा (Tricolor Flag) फहराना हम सभी के लिए गर्व का पल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने के नियम (Rules) क्या हैं? आइए जानते हैं भारतीय झंडा संहिता (Indian Flag Code) के अनुसार कौन लगा सकता है अपनी गाड़ी पर तिरंगा और इसके महत्वपूर्ण नियम।

विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति

भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार, केवल निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों (Dignitaries) को ही अपनी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार (Right) है:

  • राष्ट्रपति (President)
  • उप-राष्ट्रपति (Vice-President)
  • राज्यपाल (Governor) और उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor)
  • विदेश में भारतीय मिशनों के अध्यक्ष
  • प्रधानमंत्री (Prime Minister) और केंद्रीय मंत्री (Central Ministers)
  • लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के अध्यक्ष
  • उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों (High Courts) के न्यायाधीश

घर पर तिरंगा फहराने के नियम

2002 से पहले, भारतीय नागरिकों को केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर ही झंडा फहराने की अनुमति थी। लेकिन अब, भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार, कोई भी भारतीय अपने घर पर पूरे दिन और रात झंडा फहरा सकता है, बशर्ते झंडा किसी भी तरह से फटे ना और उचित सम्मान (Respect) के साथ फहराया जाए।

तिरंगे का सम्मान और गर्व

तिरंगे को फहराना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीयता (Nationality) के प्रति गर्व और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम भारतीय झंडा संहिता का पालन करें और अपने राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान प्रदान करें।