पेंशन लेने वालों को टाइम रहते करवा लेना होगा ये काम, वरना अटक सकते है पेंशन

ये खबर आपके लिए बहुत खास हो सकती है अगर आप पेंशनधारक हैं। इस समय सरकार ने पेंशनर्स के लिए कुछ विशिष्ट नियम बनाए हैं। जिससे पेंशन पैसे चोरी या गड़बड़ी से बच सकें।
 

ये खबर आपके लिए बहुत खास हो सकती है अगर आप पेंशनधारक हैं। इस समय सरकार ने पेंशनर्स के लिए कुछ विशिष्ट नियम बनाए हैं। जिससे पेंशन पैसे चोरी या गड़बड़ी से बच सकें। यह देखते हुए सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया है।

यदि आपने इसे अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो आपकी पेंशन राशि बंद हो जाएगी। सरकारी निर्देशों के अनुसार, सभी केंद्र और राज्य पेंशनर्स को अक्टूबर से नवंबर तक हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा।

सीनियर पेंशनर्स को अनुदान मिलेगा

1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले सीनियर पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दूसरे पेंशनर्स को नवंबर तक लाइफ सर्टफिकेट जमा करने का समय दिया जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आसान है।

कितने तरीकों से जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

जीवन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं। जिससे लोगों को जल्द ही ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहां लाइफ सर्टिफिकेट समबिट करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं।

इस सेवा का इस्तेमाल करके अपने घर से लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करें

  • बैंक डोरस्टेप सर्विस की सहायता से आप अपने घर से ही जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • आप लाइफ सर्टिफिकेट कॉमन सर्विस सेंटर पर भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • आपका पेंशन जिस बैंक से मिल रहा है, वहाँ जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
  • आप जिस बैंक से पेंशन मिल रहा है, वहाँ जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
  • लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से जमा करें

खाते में नहीं आएगी पेंशन

सरकार ने सभी पेंशनधारकों को हर साल 30 नवंबर तक एक लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई पेंशनधारक पेंशन प्राप्त करने के लिए इन प्रक्रियाओं को 30 नवंबर तक पूरा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन की राशि रूक जाती है।

हालांकि, अगले महीने लाइफ सर्टिफिकेट पर अपलोड करने पर आपको पेंशन की राशि एरियर के साथ मिल जाएगी। वहीं तीन साल तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर सीपीएओ के माध्यम से संबंधित अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।