Property Purchase: प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे है तो इस डॉक्युमेंट को जरुर कर लेना चेक, वरना लग सकता है लाखों का चूना

प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने चाहिए। कई बार लोग प्रॉपर्टी पर लोन ले लेते हैं। अगर आपने ऐसी संपत्ति खरीद ली तो इस लोन को भरने से आप पीछे नहीं हट सकते।
 

प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने चाहिए। कई बार लोग प्रॉपर्टी पर लोन ले लेते हैं। अगर आपने ऐसी संपत्ति खरीद ली तो इस लोन को भरने से आप पीछे नहीं हट सकते। आज हम आपको इस आर्टिकल में प्रॉपर्टी से जुड़े छह ऐसे डॉक्यूमेंट बताने जा रहे हैं जिन्हें चेक करना बहुत जरूरी है। 

ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी सही जाँच से आप सुरक्षित रूप से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और बच सकते हैं आने वाली किसी भी संकट से।

1. टाइटल डीड (Tital Deed) की जाँच

किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी टाइटल डीड देखना जरूरी होता है। टाइटल डीड का मतलब है कि अमुक प्रॉपर्टी के नाम पर दर्ज है। उसे प्रॉपर्टी कैसे मिली, परिवार की ओर से विरासत के रूप में आई है, या किसी से खरीदी गई है। कुल मिलाकर टाइटल डीड यह बताता है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वास्तव में वही उस संपत्ति का मालिक है या नहीं।

2. लोन क्लीयरेंस (Loan Clearance) की जाँच

कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने में दूसरा सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है लोन क्लीयरेंस देखना। यह जान लेना जरूरी है कि जो संपत्ति आप खरीदने जा रहे हैं, उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है। एक बार आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और उसका कोई लोन बकाया है तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्‍त कर सकता है। फिर आप यह हवाला नहीं दे सकते कि इसके बारे में पता नहीं था।

3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जाँच

ज़मीन या मकान खरीदने वालों को तीसरी जरूरी चीज अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) पर ध्‍यान देना चाहिए। एनओसी प्रॉपर्टी बेचने वाले की तरफ से जारी होना चाहिए। इससे पता चलता है कि उस संपत्ति कोई विवाद नहीं है, जिसे आप खरीद रहे हैं। अगर किसी को प्रॉपर्टी पर आपत्ति है तो वह खरीदने के समय ही इसके बारे में बोल सकता है। एनओसी के बिना प्रॉपर्टी को बिलकुल भी न खरीदें।

4. लेआउट (Layout) की जाँच

अगर आप मकान या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसका लेआउट भी जरूर देख लेना चाहिए। हर शहर के प्राधिकरण की ओर से मकान या दुकान का लेआउट पास कराना जरूरी होता है। अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसने अथॉरिटी की ओर से तय लेआउट का उल्‍लंघन किया है तो बाद में उसे गिराया या तोड़ा भी जा सकता है। लिहाजा लेआउट पेपर देखना भी सबसे जरूरी चीजों में आता है।

5. कमेंसमेंट (Completion) सर्टिफिकेट की जाँच

निर्माण वाली संपत्ति जैसे मकान, फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो उसका कमेंसमेंट क्‍लीयरेंस लेना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि अमुक प्रॉपर्टी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बिल्‍डर से इस डॉक्‍यूमेंट को लिए बिना आप मकान में रहना शुरू मत कीजिए। यह डॉक्‍यूमेंट बताता है कि अमुक प्रॉपर्टी पर कोई बकाया नहीं है और सभी सरकारी विभागों की ओर से जरूरी डॉक्‍यूमेंट मिल चुके हैं।

6. अक्यूपेंसी (Occupancy) सर्टिफिकेट की जाँच

बिल्‍डर से एक चीज और मांगे, जब आपको मकान में रहने जाना हो। अक्‍यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो यह प्रमाणित करता है कि अमुक बिल्डिंग को तय मानकों के हिसाब से तैयार कर लिया गया है। उसमें बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, साफ-सफाई की मंजूरियां मिल चुकी हैं। इसके साथ आप कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट भी जरूर मांगिए, जो बताता है कि संबंधित मकान अब रहने लायक हो गया है।