Rajasthan News: राजस्थान में इन लोगों को नही मिलेगा सरकारी राशन का फायदा, इन लोगों को किया लिस्ट बाहर

हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके अंतर्गत चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर्स को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन से वंचित किया जाएगा
 

Food security scheme Rajasthan: हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके अंतर्गत चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर्स को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन से वंचित किया जाएगा (Food Security Act).

विभाग द्वारा जानकारी संग्रहण

विभाग ने परिवहन विभाग और इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखकर सभी चौपहिया वाहन मालिकों और आयकरदाताओं की सूची मांगी है. इसके माध्यम से उन लोगों की पहचान की जाएगी जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं (Data Collection).

नई नीति का असर

इस नई नीति के अंतर्गत वे सभी लोग जिनके घर में एसी है और महंगी कारें हैं और जो नियमित रूप से इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें अब इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा (Policy Impact).

खाद्य मंत्री का बयान

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गरीबों के लिए निर्धारित गेहूं और अन्य सामग्री का दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों को बाहर करने का कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है (Ministerial Statement).

आगे की कार्रवाई

प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने जिला कलक्टर और जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन के लिए निर्देश दिए हैं. इसमें ट्रेक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहन मालिकों को छोड़कर अन्य सभी चौपहिया वाहन मालिकों को इस योजना के लाभ से वंचित करने का प्रावधान है (Further Actions).

योग्यता की शर्तें

जो लोग इस योजना के लिए अपात्र पाए गए हैं उनमें वे शामिल हैं जिनके पास आयकर भरने वाले सदस्य हैं, ज्यादा पेंशन लेने वाले व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, और ज्यादा कीमत की संपत्ति वाले व्यक्ति (Eligibility Criteria).