RBI ने PNB बैंक पर लगा दिया 1.31 करोड़ का जुर्माना, इस बड़ी गड़बड़ी के चलते लिया ऐक्शन
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर महत्वपूर्ण नियमों का पालन न करने पर 1.31 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा केवाईसी नियमों और 'लोन और एडवांस' संबंधित नियमों का पालन न करने के कारण की गई है। आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक पीएनबी की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के बाद इस पर नोटिस जारी किया था।
जुर्माने की वजह
रिजर्व बैंक की जांच में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, रिफंड और रीइंबर्समेंट के बदले में राज्य सरकार के अधीन आने वाले कॉरपोरेशन को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन दिया था। साथ ही बैंक ने अपने कुछ ग्राहक खातों में उनकी पूरी जानकारी और पता सहित अन्य विवरण सही ढंग से दर्ज नहीं किया था जिससे केवाईसी नियमों का उल्लंघन हुआ। इन्हीं कमियों के कारण पीएनबी पर यह जुर्माना लगाया गया है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
रिजर्व बैंक का कहना है कि इस जुर्माने का उद्देश्य पंजाब नेशनल बैंक की आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना है और इसे रेगुलेटरी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। इस जुर्माने से बैंक के ग्राहकों पर कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की जानकारी और वित्तीय लेनदेन और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से संभाली जाए।
अन्य बैंकों पर भी आरबीआई की नजर
इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के शिमशा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक की वित्तीय स्थिति में गंभीर समस्याएं थीं। 5 जुलाई, 2024 से इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, और इस बैंक के ग्राहकों को उनके जमा किए गए पैसे DICGC के तहत सुरक्षित रूप से वापस मिल जाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि रिजर्व बैंक अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूती से लागू कर रहा है और किसी भी तरह के वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ी नजर रख रहा है।