बैंक खाते में पैसे नही होंगे तो भी कर पाएंगे UPI पेमेंट, RBI ने जारी किया नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने लेनदेन के लिए बैंकों की ओर से जारी प्री-अप्रूवल लोन सुविधा को भी यूपीआई सिस्टम में शामिल करने की सोमवार को घोषणा की। अभी तक यूपीआई सिस्टम के जरिए सिर्फ जमा रकम का ही लेनदेन किया जा सकता था।
 

भारतीय रिजर्व बैंक ने लेनदेन के लिए बैंकों की ओर से जारी प्री-अप्रूवल लोन सुविधा को भी यूपीआई सिस्टम में शामिल करने की सोमवार को घोषणा की। अभी तक यूपीआई सिस्टम के जरिए सिर्फ जमा रकम का ही लेनदेन किया जा सकता था।

केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इसके तहत बैंकों में पहले से मंजूर ऋण सुविधा से ट्रांसफर्ड/को ट्रांसफर्ड की मंजूरी देने की बात कही गई थी। फिलहाल बचत खाते, ओवरड्रॉफ्ट खाते, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है।

RBI ने क्या कहा

रिजर्व बैंक ने 'बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण सुविधा का यूपीआई के जरिये परिचालन' पर एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि यूपीआई के दायरे में अब ऋण सुविधा को भी शामिल कर लिया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा, ''इस सुविधा के तहत व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत ऋण सुविधा के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।''

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, ऐसा होने से लागत कम हो सकती है और भारतीय बाजारों के लिए अनूठे उत्पादों के विकास में मदद मिल सकती है।

मोबाइल उपकरणों के माध्यम से चौबीसों घंटे तत्काल धन हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले यूपीआई से लेनदेन अगस्त में 10 अरब का आंकड़ा पार कर गया। जुलाई में यूपीआई लेनदेन का आंकड़ा 9.96 अरब था।