Taarbandi Subsidy Scheme: खेतों की तारबंदी के लिए सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी, जाने कैसे कर सकते है आवेदन

हरियाणा में किसानों की फसलें अक्सर आवारा पशुओं और नीलगाय के कारण नुकसान का सामना करती हैं।
 

हरियाणा में किसानों की फसलें अक्सर आवारा पशुओं और नीलगाय के कारण नुकसान का सामना करती हैं। इस समस्या का एक समाधान खेतों की तारबंदी है लेकिन इसकी लागत अधिक होने के कारण कई किसान इसे अपना नहीं पाते। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार ने 'तारबंदी  योजना' के तहत तारबंदी के लिए भारी सब्सिडी दे रहीं है।

तारबंदी की सब्सिडी

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को तारबंदी करवाने के लिए अनुदान की व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत किसानों को उनके खेत की परिधि के लिए लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 (प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक) की सब्सिडी दी जा रही है। लघु और सीमान्त कृषकों को अतिरिक्त 10% अनुदान के साथ कुल ₹48,000 तक का फायदा मिल सकता है।

सामुदायिक तारबंदी की अनुमति

अगर 10 या उससे अधिक कृषक मिलकर सामुदायिक स्तर पर तारबंदी के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें लागत का 70% या अधिकतम ₹56,000 (प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक) की सब्सिडी मिल सकती है। यह योजना उन किसानों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से तारबंदी करवाने में आर्थिक दिक्कतें आ रही हों।

तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

किसान इस योजना के तहत तारबंदी के लिए राज-किसान पोर्टल पर जाकर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, ट्रेस नक्शा और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कृषक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। इस प्रक्रिया के तहत अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।