भारत में रेल में कितनी शराब ले जाने की है लिमिट, अगर लिमिट से ज़्यादा शराब मिली तो हो सकती है क़ानूनी कार्रवाई

भारतीय रेलवे प्रतिदिन करोड़ों लोगों को को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाता है। आप अपने साथ एक तय सीमा तक लगेज आदि सामान अपने साथ ही लेकर सफर कर सकते हैं।
 

भारतीय रेलवे प्रतिदिन करोड़ों लोगों को को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाता है। आप अपने साथ एक तय सीमा तक लगेज आदि सामान अपने साथ ही लेकर सफर कर सकते हैं। हालांकि रेलवे ट्रेन में वैसे तो आप लगभग हर एक चीज लेकर यात्रा कर सकते है।

लेकिन कुछ चीजे हैं जिन पर प्रतिबंद लगाया गया है। इनमें सिलेंडर व अन्य ज्वलनशील पदार्थ शामिल हैं। लेकीन बहुत बार यात्री ट्रेन में शराब लेकर भी सफर करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करना स्वीकार्य है?

इसी संबंध में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि ट्रेन में शराब लेकर जाना सख्त मना है। यानी आप शराब लेकर ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

क्या होगी कार्रवाई

उपरोक्त अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति ट्रेन में वर्जित वस्तुओं को लेकर सफर करते हुए पकड़ा जाता है उस व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा शख्स द्वारा लाए गई वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार दोषी व्यक्ति होगा। इससे होने वाले खर्च भी दोषी व्यक्ति द्वारा भरवाया जाएगा।

कई राज्यों में नहीं अनुमति

यदि आप ट्रेन में शराब लेकर सफर करते हैं और आप चेकिंग के दौरान बच भी जाते हैं, तो भी आप कई राज्यों में मुसीबत में फंस सकते हैं। ये राज्य ड्राई स्टेट कहलाते हैं जहां शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

बता दें की बिहार और गुजरात ऐसे 2 राज्य हैं जहां आप स्टेशन पर भी शराब के साथ पकड़े गए तो आप कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 

खुली बोतल मिलने पर कार्रवाई

यदि आपके पास खुली हुई शराब की बोतल भी मिलती है तो आरपीएफ उस व्यक्ति पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में जुर्माना लगा सकती है। इसके अलावा ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है।

तो यह शराब के संबंध में टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है। ऐसे में दोषी को जीआरपी को सौंपा जाएगा और उसके बाद उस राज्य का आबकारी विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।