Train Ticket: ट्रेन के मिडिल बर्थ पर कितने बजे तक सोने का होता है नियम, वरना हो सकती है कार्रवाई
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने अपनी विशाल नेटवर्क (Vast Network) के साथ लाखों यात्रियों की रोजाना आवाजाही को सुगम बनाया है। हर दिन लगभग 2 करोड़ लोग इसकी ट्रेनों में सफर (Travel) करते हैं जिसके लिए भारतीय रेल हर रोज 22 से भी अधिक ट्रेनों का संचालन (Operation) करती है। यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सीट सुविधाएं (Seat Facilities) जैसे लोअर बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर और साइड अपर बर्थ उपलब्ध कराई जाती हैं।
मिडिल बर्थ के नियम
भारतीय रेलवे ने मिडिल बर्थ (Middle Berth) के उपयोग के लिए विशेष नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार मिडिल बर्थ का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किया जा सकता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोअर और अपर बर्थ (Lower and Upper Berth) के बीच स्थित मिडिल बर्थ का उपयोग करने वाले यात्रियों को आराम (Comfort) प्रदान करना है।
टिकट चेकिंग के नियम
भारतीय रेलवे ने टिकट चेकिंग (Ticket Checking) के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार कोई भी टीटीई (TTE) रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले टिकट नहीं चेक कर सकता। इस नियम का उद्देश्य यात्रियों को सफर के दौरान असुविधा (Inconvenience) से बचाना है। अगर कोई टीटीई इस नियम का उल्लंघन करता है तो यात्री इसकी शिकायत (Complaint) कर सकते हैं।