अब ट्रेन टिकट होने के बाद भी आपको जुर्माना लगा सकता है TTE, जाने क्या है रेल्वे का नया नियम
रेलवे ने हाल ही में एक ऐसा नियम लागू किया है, जो यात्रियों के लिए एक नई जानकारी हो सकती है। इस नियम के अनुसार अब यात्रियों को अपनी ट्रेन के आगमन से पहले निर्धारित समय तक ही प्लेटफॉर्म पर रुकने की अनुमति होगी। इस नियम का पालन न करने पर यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ सकता है, भले ही उनके पास वैध ट्रेन टिकट क्यों न हो।
आइए इस नियम के विवरण पर एक नज़र डालते हैं। रेलवे द्वारा लागू किया गया यह नियम न केवल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए है, बल्कि यह रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में भी सहायक है। इसलिए इस नियम का पालन करके हम सभी एक सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं।
समय सीमा से पहले स्टेशन पर पहुंचे
रेलवे द्वारा जारी किए गए इस नियम के अनुसार अगर आपकी ट्रेन दिन में चल रही है, तो आपको 2 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति है। वहीं अगर ट्रेन रात की है, तो आप 6 घंटे पहले पहुंच सकते हैं।
इस दौरान कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि अगर आप इस समय सीमा से पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, तो टिकट परीक्षक (TTE) आपसे जुर्माना वसूल सकता है।
घंटों का इंतजार और प्लेटफार्म टिकट
कभी-कभी मजबूरी या अन्य कारणों से यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट की व्यवस्था की है, जिससे यात्री पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी जुर्माने के इंतजार कर सकते हैं।
नियम का उद्देश्य
रेलवे द्वारा इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ को कम करना है। इससे न केवल स्टेशन पर साफ-सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि यात्रियों को भी एक अच्छा और सुखद वातावरण प्रदान किया जा सकता है।
सावधानियाँ और सलाह
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें और अपने सफर की योजना इस तरह से बनाएं कि वे समय सीमा के अंदर प्लेटफॉर्म पर पहुँचें। इसके अलावा अगर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो प्लेटफार्म टिकट लेना न भूलें। इससे आप किसी भी प्रकार के जुर्माने से बच सकते हैं।