ATM से कोई कटा फटा नोट निकल जाए तो क्या होगा, जाने बैंक से बदलवाने का क्या है नियम
एटीएम से पैसे निकालते समय कई बार उपभोक्ताओं को कटे-फटे या पुराने नोट मिल जाते हैं जिससे वे परेशान हो उठते हैं। ऐसे में आज हम आपको आरबीआई द्वारा प्रदान की गई एक खास सुविधा के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से अपने नोटों को बदल सकते हैं।
एटीएम से पैसे निकालते समय कई बार उपभोक्ताओं को कटे-फटे या पुराने नोट मिल जाते हैं जिससे वे परेशान हो उठते हैं। ऐसे में आज हम आपको आरबीआई द्वारा प्रदान की गई एक खास सुविधा के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से अपने नोटों को बदल सकते हैं।
आरबीआई के नियम क्या कहते हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नियम बनाए हैं जिसके अनुसार अगर आपके एटीएम से कटा-फटा या पुराना नोट निकल आता है, तो आप उसे बैंक में जाकर आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे मना नहीं कर सकता है।
क्या करें जब एटीएम से फटा नोट निकले?
यदि आपको एटीएम से फटा हुआ नोट मिले, तो सबसे पहले उस नोट को संभाल कर रखें। फिर उस बैंक शाखा में जाएँ जहां से वह एटीएम मशीन संचालित होती है। वहां जाकर आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें आपको निकाले गए पैसे की तारीख, समय और राशि की जानकारी देनी होगी। साथ ही आपको एटीएम से निकली स्लिप की प्रति भी लगानी होगी।
नोट बदलवाने की प्रक्रिया
आपके द्वारा बैंक में दी गई जानकारी के आधार पर बैंक कर्मचारी आपके फटे नोटों को तुरंत बदल देगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर बहुत कम समय लगता है, और आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके अलावा, आरबीआई के नियमानुसार आप एक बार में केवल 20 नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
अगर आपके पास स्लिप नहीं है
कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय स्लिप नहीं निकलती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ट्रांजेक्शन की विस्तृत जानकारी बैंक में प्रदान करनी होगी, जैसे कि ट्रांजेक्शन का समय, राशि आदि। बैंक इन जानकारियों को सत्यापित करने के बाद आपके नोटों को बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।