जिस स्टेशन पर उतरना था वो गलती से पीछे छूट जाए तो क्या होगा, क्या TTE लगा सकता है जुर्माना

भारतीय रेलवे देश के कोने-कोने को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण यातायात सेवा है। लाखों यात्री रोज़ाना इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार यात्री विभिन्न कारणों से अपने निर्धारित स्टेशन पर उतरने में असमर्थ रह जाते हैं।
 

भारतीय रेलवे देश के कोने-कोने को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण यातायात सेवा है। लाखों यात्री रोज़ाना इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार यात्री विभिन्न कारणों से अपने निर्धारित स्टेशन पर उतरने में असमर्थ रह जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में रेलवे क्या व्यवस्था प्रदान करता है।

यात्री की मजबूरी और रेलवे के नियम

जब यात्री अपने निश्चित स्टेशन पर नहीं उतर पाते, तब उन्हें अगले स्टेशन तक जाने की मजबूरी होती है। इस स्थिति में, अगर यात्री बिना वैध टिकट के पाए जाते हैं, तो उन पर जुर्माना लग सकता है। हालांकि, भारतीय रेलवे यात्रियों की मजबूरियों को समझते हुए उन्हें टिकट विस्तार की सुविधा भी प्रदान करता है।

टिकट विस्तार की प्रक्रिया

यदि आपको अपने टिकट को विस्तारित करने की आवश्यकता है, तो आपको ट्रेन के टीटीई से संपर्क करना होगा। टीटीई आपके टिकट की जाँच करने के बाद और आपकी स्थिति को समझने के बाद, यदि संभव हो, तो टिकट को विस्तारित करने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए आपसे अतिरिक्त किराया और मामूली जुर्माना लिया जा सकता है।

रिजर्व श्रेणी के टिकट और खाली सीटें

रिजर्व श्रेणी में टिकट विस्तार केवल तभी संभव है जब सीट खाली हो। यह सुविधा यात्रियों को उनकी यात्रा को अधिक सुगम बनाने के लिए दी जाती है, ताकि वे बिना किसी असुविधा के अपने गंतव्य तक पहुँच सकें।