सस्ती दवाओं का मेडिकल स्टोर खोलकर कर सकते है कमाई, मिलेगी सरकारी मदद
सरकार की योजना और लक्ष्य
सरकार इन जन औषधि केंद्रों की संख्या को वर्ष 2024 तक 10,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य (Jan Aushadhi Kendra target) रखी है. इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों के दवाई खर्च को कम करना है जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके.
जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है?
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए विभिन्न श्रेणियों (eligibility criteria) में लोग आवेदन कर सकते हैं. चाहे वह बेरोजगार फार्मासिस्ट हों, डॉक्टर, या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ट्रस्ट, NGO, प्राइवेट अस्पताल, या राज्य सरकार की नॉमिनेटेड एजेंसियां. आवेदकों के पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए और डिग्री को प्रूफ के तौर पर सबमिट करना होगा.
जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 'रिटेल ड्रग सेल्स' का लाइसेंस आवश्यक (retail drug sales license) है जो जन औषधि केंद्र के नाम से जारी किया जाता है. आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया होती है और इसे संबंधित विभाग को भेजना होता है.
कमाई के अवसर और सरकारी सहायता
जन औषधि केंद्र से आप 20% तक कमीशन (commission on sales) प्राप्त कर सकते हैं, और हर महीने की बिक्री पर 15% तक का इंसेंटिव भी मिलता है. इसके अलावा दुकान खोलने के लिए फर्नीचर और अन्य सामग्री की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये तक की मदद और कंप्यूटर व प्रिंटर की खरीद के लिए 50,000 रुपये तक की मदद सरकार की ओर से दी जाती है.