आधार और पैनकार्ड लिंक को लेकर बड़ा सरकारी अपडेट, जल्दी से निपटा ले काम वरना हो सकती है कार्रवाई

भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार (Central Government) ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है।
 

भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार (Central Government) ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है। यह कदम वित्तीय लेनदेन में और अधिक पारदर्शिता लाने और कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पैन और आधार को लिंक करना न केवल एक वित्तीय अनिवार्यता है बल्कि यह एक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय पर्यावरण (Financial Environment) की दिशा में एक कदम भी है। सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना न केवल वैधानिक अनुपालन (Legal Compliance) सुनिश्चित करता है बल्कि आपके वित्तीय लेनदेन को भी सहज बनाता है।

लाखों पैन धारक आधार से लिंकिंग में विफल

वित्त मंत्री पंकज चौधरी (Finance Minister Pankaj Chaudhary) के अनुसार, देशभर में 11.48 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक (Linking PAN with Aadhaar) नहीं किया है। यह जानकारी संसद (Parliament) में प्रस्तुत की गई है।

पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता

1 जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना सरकार द्वारा अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया था। इसके लिए 30 जून 2023 की समयसीमा निर्धारित की गई थी। ऐसा नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय (Deactivated) कर दिया जाता है।

जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि

पंकज चौधरी के अनुसार, अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों ने आधार से पैन लिंक के लिए जुर्माना (Fine) भरा है, जिससे सरकार के पास 601.97 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं।

पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया

पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) पर जाना होगा। यहां आपको रजिस्टर करने और अपनी यूजर आईडी (User ID), पासवर्ड (Password) और जन्मतिथि (Date of Birth) के साथ लॉगइन करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके बाद, प्रोफाइल सेटिंग्स (Profile Settings) में जाकर 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरनी होगी।