ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, बस घर बैठे करें ये काम, दलालों को नहीं देना पड़ेगा पैसा

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, वाहन चालक के पास वाहन चलाते समय मोटर बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), वैध ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पीयूसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि मोटर वाहन चलाने के लिए चालक का लाइसेंस आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आपको सबसे पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस करना होगा। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आप एक महीने से छह महीने के बीच लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए वैध होता है। शिक्षार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएँ हैं। आपकी सुविधा के आधार पर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के कई तरीके हैं। हम आपको बताएंगे कि लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
अब केवल एक बार आरटीओ में जाना
वर्तमान में कुछ राज्य ऐसे हैं जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में आपको कम से कम एक बार आरटीओ में परीक्षा देने की आवश्यकता होती है। हम जिस प्रक्रिया का वर्णन करने जा रहे हैं, उसके दौरान आपको एक बार आरटीओ में जाना होगा।
ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने घर के कंप्यूटर से कर सकते हैं। यह लोगों के वो पैसा भी बचाएगा, जो जानकारी की कमी के कारण लोग आरटीओ में दलालों को देते है
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन
- https://parivahan।gov।in/parivahan/ पर जाएं।
- ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services पर क्लिक करें।
- अपना राज्य चुनें और फिर लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- लाइसेंस की फीस भरें।
- टेस्ट के लिए तारीख चुनें।
- दी गई तारीख पर टेस्ट देने आरटीओ जाएं।
- टेस्ट में पास हुए तो आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा।
- इसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसका लिंक आपके मोबाइल पर आएगा।