आज से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की क़ीमत से लेकर बीमा क्लेम से जुड़े नियमो में हुआ बदलाव

आज से यह महीना नवंबर शुरू हो गया है और देश में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं. इन बदलावों से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन झटका भी लगा है. 1 नवंबर, 2022 से, तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50% की कमी करेंगी, जबकि सरकार नए नियम लागू करना शुरू करेगी जो दिल्ली में बिजली सब्सिडी प्राप्त करने वाले लोगों को छूट पर रसोई गैस खरीदने की अनुमति देते हैं।
LPG सिलेंडर के दाम में कटौती
मंगलवार यानी 1 नवंबर से रसोई गैस की कीमतों में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी IOCL ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये तक की कटौती की है। पेट्रोलियम कंपनी ने लगातार छठे महीने गैस के दाम कम किए हैं और इससे उपभोक्ताओं के लिए गैस का खर्च वहन करना आसान हो गया है। मई 2022 के बाद से बारिश की मात्रा में कमी आई है।
नई कटौती के बाद अब देश के महानगरों में 19 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में इंडेन के 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1,859.5 रुपये से घटकर 1,744 रुपये हो गई है। कोलकाता में, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1995.50 रुपये से घटकर 1,846 रुपये, मुंबई में 1,844 रुपये से 1,696 रुपये और चेन्नई में 2009.50 रुपये से घटकर 1,893 रुपये हो गई है।
सिलेंडर डिलीवरी के लिए OTO जरूरी
मंगलवार से दूसरा बड़ा बदलाव भी गैस सिलेंडर से ही जुड़ा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर बदल दिए गए हैं। 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर ओटीपी आधारित होंगे। दस्तावेज़ को वन-टाइम पासवर्ड प्रक्रिया का उपयोग करके वितरित किया जाएगा।
इससे आपके लिए गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा और आपके ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे डिलीवरी बॉय के साथ साझा करना होगा, और ओटीपी के साथ सिस्टम का मिलान करने के बाद सिलेंडर वितरित किया जाएगा।
बीमाकर्ताओं को KYC डिटेल देना जरूरी
बीमा नियामक IRDAI ने घोषणा की है कि वह अब उन कंपनियों का बीमा नहीं करेगा जो नए तीसरे बड़े बदलाव का अनुपालन नहीं करती हैं। इसके तहत बीमा कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए केवाईसी विवरण देना होगा।
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते समय अब लोगों के लिए केवाईसी विवरण देना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके बीमा दावे के समय आपके केवाईसी दस्तावेज नहीं हैं, तो आपका दावा रद्द कर दिया जाएगा।
बिजली सब्सिडी का नया नियम
1 नवंबर से दिल्ली में लोगों के लिए चौथा बदलाव किया गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली सब्सिडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह बदलाव आपको प्रभावित करने वाला है। दिल्ली में मंगलवार से बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू हो गया है। इससे उन लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी जिन्होंने बिजली के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। यह कार्य अंतिम उपलब्ध तिथि, जो कि 31 अक्टूबर, 2022 है, तक किया जाना आवश्यक है।
दिल्ली वासियों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के करीब 40 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं ने सब्सिडी नहीं लेने का फैसला किया है. कार्यक्रम के लिए आवेदन अंतिम दिन तक स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
GST रिटर्न के नियम में ये बदलाव
पांचवें बदलाव के बाद से जीएसटी रिटर्न के नियम बदल गए हैं। अब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को अपने जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड लिखना होगा। पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना पड़ता था। पांच करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को 1 अप्रैल, 2022 से चार अंकों का कोड और 1 अगस्त, 2022 से छह अंकों का कोड दर्ज करना होगा।