इस राज्य में ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही इतने रुपए की सब्सिडी, जाने कैसे करे आवेदन
भारत एक कृषि प्रधान देश है कृषि के कामों में ट्रैक्टर के बिना खेती करना लगभग असंभव-सा लगता है। चाहे बुवाई हो जुताई हो या फिर फसल की कटाई हर काम में ट्रैक्टर का योगदान बहुत है। लेकिन ट्रैक्टर की बढ़ती कीमतों ने कई किसानों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है।
खेती में ट्रैक्टर की अहमियत
खेती के लिए ट्रैक्टर ना केवल समय और श्रम को बचाता है बल्कि फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी योगदान देता है। आधुनिक खेती (Modern Farming) के लिए ट्रैक्टर एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है। हालांकि, इसकी उच्च कीमत के कारण, छोटे और गरीब किसानों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो जाता है।
हरियाणा सरकार की पहल
हरियाणा सरकार ने इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना लागू की है। इस योजना के तहत, 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना उन किसानों को एक नई उम्मीद देती है जिनके लिए ट्रैक्टर की खरीद दूर की कौड़ी बन चुकी थी।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल बनाई गई है। किसान 26 फरवरी से 11 मार्च 2024 तक हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया डिजिटलीकरण (Digitalization) के युग में किसानों के लिए एक सहज और सुविधाजनक माध्यम प्रदान करती है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय किसानों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक खाते की फोटोकॉपी और कृषि भूमि रिकॉर्ड आदि दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज आवेदन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।