सरकार की इस नई स्कीम से गरीब परिवारों की हो गई मौज, इस योजना के तहत मिलेंगे मुफ्त गेंहु और चावल
राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया है। यह पोर्टल उन नागरिकों के लिए फिर से शुरू किया गया है जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। आप या तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या फिर अपने नजदीकी सहायता केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के पुनरारंभ से राजस्थान के निवासियों को काफी लाभ होगा। यह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवश्यक खाद्यान्न प्रदान करेगा बल्कि इससे राज्य की खाद्य सुरक्षा में भी मजबूती आएगी। राजस्थान सरकार अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है और खाद्य सुरक्षा को एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित कर रही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
2013 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी पर खाद्यान्न प्रदान करता है। इस योजना के तहत प्रत्येक योग्य व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। लाभार्थी को इस योजना का लाभ उठाने के लिए वैध राशन कार्ड की आवश्यकता होती है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता मापदंड
राजस्थान के निवासी जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों को पूरा करते हैं। वे इस योजना के लिए योग्य हैं। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
इस योजना में विशेष रूप से बीपीएल राशन कार्ड धारक, नरेगा श्रमिक, विधवा और वरिष्ठ नागरिक पेंशन प्राप्तकर्ता और छोटे किसान शामिल हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए आपको अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जन आधार कार्ड और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सहायता केंद्र पर जाना होगा या NFSA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। आवेदन के स्वीकार होने के बाद आपको एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा और आपके द्वारा प्रदान किए गए पते पर राशन कार्ड भेजा जाएगा।