हरियाणा में बहुमंजिला इमारतों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस जिले में लागू हुई नई शर्तें
हरियाणा सरकार ने हाल ही में चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुमंजिला योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। इस योजना के अनुसार राज्य में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण की अनुमति दी गई है, जिससे न केवल आवासीय स्थानों की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय निवेश और विकास को भी बल मिलेगा। वित्त और नगर योजना विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि इस परियोजना को पहले भी अनुमति दी गई थी लेकिन कुछ अड़चनों के चलते इसे रोक दिया गया था।
पड़ोसी की अनुमति आवश्यक
इस नई योजना के अनुसार, बहुमंजिला निर्माण के लिए अब आस-पास के पड़ोसियों की सहमति जरूरी होगी। इससे समुदाय के बीच सौहार्द बनाये रखने और निर्माण कार्य से होने वाली संभावित असुविधाओं को कम करने का प्रयास किया जा सकेगा। मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि यदि एक इकाई में 18 लोग रहते हैं तो उस इकाई को बहुमंजिला निर्माण की अनुमति मिल सकेगी, बशर्ते कि निर्माण स्थल पर कम से कम 10 मीटर चौड़ी सड़क मौजूद हो।
गुरुग्राम में नई शर्तें और नियम
गुरुग्राम, जो कि एक हाई पोटेंशियल जोन माना जाता है, में नई बहुमंजिला निर्माण योजना के लिए विशेष नियम और शर्तें लागू की गई हैं। यहाँ पर प्लॉट के लिए वापसी योग्य राशि 24 लाख 21 हजार रुपए तय की गई है, जबकि हाई पोटेंशियल जोन में यह राशि 14 लाख 53 हजार 500 रुपए होगी। इससे न केवल निर्माण की लागत में संतुलन आएगा बल्कि यह निवेशकों को भी आकर्षित करेगा।