इन लोगो को जमीन का मालिकाना हक दिया हरियाणा सरकार ? जाने क्या है को कंडीशन
Haryana News: हरियाणा सरकार ने समाज के कई वर्गों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. इस नई पहल में डोहलीदार (गरीब ब्राह्मण, पुजारी व पुरोहित), बूटीमार, भोंडेदार और मुकरीदार जैसे समाज के वंचित वर्गों को जो वर्षों से सरकार द्वारा दान की गई जमीन पर काबिज हैं मालिकाना हक दिया जाएगा.
पिछली नीतियों में सुधार और नई शुरुआत
पहले की नीतियों में कई खामियां थीं जिनके कारण इस तरह के वर्गों को जमीन का मालिकाना हक पाने में कठिनाई हो रही थी. हरियाणा सरकार ने इन नियमों में संशोधन करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से संशोधित आदेश जारी किए हैं जिससे पात्र व्यक्तियों को अधिकार मिल सकेगा.
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
जो परिवार पिछले 20 वर्षों से या उससे अधिक समय से इन जमीनों पर काबिज हैं वे अब कलेक्टर के समक्ष अपने मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह आवेदन प्रक्रिया आसान की गई है ताकि पात्र लोगों को उनका हक बिना किसी अड़चन के मिल सके.
विधानसभा में संशोधन और विपक्ष की प्रतिक्रिया
इस संशोधन को विधानसभा में पास किया गया जहाँ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया. हालांकि सत्तारूढ़ सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
भविष्य की संभावनाएँ और अधिकार
मालिकाना हक मिलने के बाद पात्र परिवार इन जमीनों को बेच सकेंगे या अन्य व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. यह उनके आर्थिक विकास और समृद्धि के नए अवसर मिलेंगे.