Family ID बनवाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने लागू किए नए नियम Family ID Rules
Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया में नए नियम लागू किए हैं. अब हरियाणा में निवास करने वाले नागरिकों के लिए आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना आवश्यक है, ताकि वे परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकें. इसके अलावा, जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड या डीएमसी में से किसी एक को प्रमाण के तौर पर जमा कराना होगा.
आधार कार्ड में पता कैसे अपडेट करें
अगर आपके आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है और आप परिवार पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आधार कार्ड में पता बदलवाना होगा. यह प्रक्रिया ऑनलाइन (Update Aadhar address online) के माध्यम से या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर की जा सकती है. इसके लिए उपयुक्त दस्तावेजों का होना आवश्यक है.
राज्य सरकार द्वारा जारी नई व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (Department of Citizen Resource Information) के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि परिवार पहचान पत्र के द्वारा राज्य के नागरिकों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. परिवार पहचान पत्र के जरिए नागरिकों की सभी जानकारी एकत्रित की जाती है जो सरकारी सेवाओं के प्रावधान में सहायक होती है.
नागरिकों के लिए सुझाव
यदि आप हरियाणा में किसी अन्य राज्य से आए हैं और स्थानीय सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आधार कार्ड में स्थानीय पता अपडेट करवाना होगा. इसके बाद ही आप परिवार पहचान पत्र (Family Identification Card application) के लिए योग्य होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे.
