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Haryana Bus Pass: हरियाणा में निजी बसों में भी चलेगा स्टूडेंट्स का पास, किराया लेने पर होगी कार्रवाई

हरियाणा राज्य में छात्रों को बड़ी सुविधा देते हुए परिवहन विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार अब सहकारी परिवहन समितियों की बसों में भी छात्र पास मान्य होंगे
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Haryana Bus Pass: हरियाणा राज्य में छात्रों को बड़ी सुविधा देते हुए परिवहन विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार अब सहकारी परिवहन समितियों की बसों में भी छात्र पास मान्य होंगे इससे पहले यह सुविधा केवल सरकारी रोडवेज बसों तक सीमित थी. नई व्यवस्था के तहत अगर कोई निजी बस संचालक इस पास को नहीं मानता है और विद्यार्थियों से किराया मांगता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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विद्यार्थियों के लिए पास की वैधता और निजी बस संचालकों पर कार्रवाई का आदेश

परिवहन विभाग ने सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी बस संचालकों को छात्र पास की मान्यता देनी अनिवार्य है (Mandatory Recognition of Student Pass). यह कदम उन शिकायतों के जवाब में उठाया गया है जो परिवहन निदेशालय में लगातार पहुंच रही थीं. यदि कोई निजी बस संचालक इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई है.

सरकार का आदेश

सहकारी समितियों को जारी परमिट के समय ही नियम के बारे में सूचित किया जाता है. इस नियमावली में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है कि छात्रों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं, जिसमें उनके पास भी शामिल हैं, निजी बसों में भी मान्य होनी चाहिए (Regulations for Cooperative Societies). इससे छात्रों को यात्रा में आसानी होगी और उन्हें विशेष छूट का लाभ मिल सकेगा.

छात्र पास के संचालन में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान

बहुत से मामलों में, सहकारी समिति की बसों के संचालकों द्वारा अपने खुद के पास बनाए जाते हैं और परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए पास को नहीं माना जाता, जिससे आए दिन झगड़े होते रहते हैं (Issues in Pass Recognition). इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि सभी पास सहकारी समितियों की बसों में मान्य होंगे.

छात्रों के लिए बस पास की बढ़ी हुई सुविधाएं

हरियाणा सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त और छात्रों के लिए रियायती दर पर बस पास की सुविधा मिली है. पहले यह सुविधा केवल 60 किलोमीटर तक सीमित थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया गया है (Extended Range for Bus Passes). इस विस्तार से छात्रों को उनके शिक्षण संस्थानों से घर आने-जाने में अधिक सुविधा होगी जिससे उनकी शिक्षा में अधिक सहायता मिलेगी.