Ban on FireCrackers: हरियाणा के इस शहर में पटाखों की बिक्री पर लगा बैन, दुकानों पर दिखे तो होगी सख्त कार्रवाई

Ban on FireCrackers: हरियाणा में प्रदूषण का दर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिससे वायु गुणवत्ता में गिरावट आ रही है और नागरिकों को अनेक परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं. इसके चलते स्थानीय प्रशासन ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है और दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है.
झज्जर जिले में प्रशासन के कड़े निर्देश
झज्जर के जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने पटाखों की बिक्री (Firecracker Sale Regulations) पर कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दुकानदार के पास अगर प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी.
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP व्यवस्था
स्वच्छ पर्यावरण की सुरक्षा (Environmental Protection Measures) के लिए, एनजीटी द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप व्यवस्था लागू की गई है, जिसका पालन करना हर हाल में अनिवार्य है. इसके तहत सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें.
पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण के उपाय
जिला उपायुक्त ने यह भी कहा कि ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों के निर्माण, भंडारण और उपयोग (Firecracker Manufacturing and Use Ban) पर पूर्णतया रोक रहेगी. इसके अलावा, पांच सौ गज से ज्यादा बड़ी साइटों पर होने वाले निर्माण कार्यों के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे धूल प्रदूषण को कम किया जा सके.
स्थानीय दुकानदारों से अपील और सहयोग की मांग
उपायुक्त ने स्थानीय दुकानदारों से भी अपील की है कि वे त्योहारी सीजन में अतिक्रमण और दुकानों के बाहर सामान लगाने से बचें (Avoiding Encroachment during Festive Season). उन्होंने दुकानदारों से प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है, ताकि सभी सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण में त्योहार मना सकें.