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हरियाणा सरकार ने इन लोगों का किया सरचार्ज माफ, बिजली बिल का भुगतान पर मिलेगी खास छूट

हरियाणा सरकार ने बिजली बिल के डिफॉल्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एक सरचार्ज माफी योजना पेश की है
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हरियाणा सरकार ने बिजली बिल के डिफॉल्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एक सरचार्ज माफी योजना पेश की है जिसमें उन्हें बकाया राशि पर छूट की पेशकश की गई है। यह योजना खासतौर पर घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए है जो अपने बिजली बिलों को एक बार में भुगतान करते हैं।

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सरचार्ज माफी योजना के तहत छूट

इस योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट में 5% की छूट है अगर वे अपने बिजली बिल का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के अंदर कर देते हैं। यह योजना 31 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेगी और इसके तहत उन सभी बकाया बिलों पर सरचार्ज माफी दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2023 तक भुगतान नहीं किए गए हैं।

कौन से उपभोक्ता ले सकेंगे लाभ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं की कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। यह योजना केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है और इसमें वे उपभोक्ता शामिल हैं जिनके कनेक्शन अभी चालू हैं या जिनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य बिजली विभाग की बकाया राशि की वसूली में सहायता करना है।

योजना के अंतर्गत नियम और शर्तें

यदि उपभोक्ता योजना के तहत भुगतान की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं या निर्धारित किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें योजना से बाहर माना जाएगा और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि वसूली जाएगी। इसके अलावा अगर उपभोक्ता का बिलिंग विवाद किसी न्यायिक फोरम में चल रहा है तो उसे इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि वह मामला वापस न ले ले।