Haryana Liquor Policy: हरियाणा अब एक गांव में ठेके खोलने की लिमिट हुई तय, इतने बजे के बाद नही मिलेगी शराब
हरियाणा की सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जो 12 जून से प्रभावी होगी। इस नीति के तहत ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या पर नया नियम लागू किया गया है जिससे कि प्रति व्यक्ति शराब की उपलब्धता को सीमित किया जा सके। सरकार का यह कदम समाज में शराब के सेवन को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति समाज में शराब के सेवन को सीमित करने के लिए और राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस नीति से उम्मीद है कि राज्य में शराब संबंधी नियमों में सुधार होगा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
ग्रामीण इलाकों में ठेकों की संख्या पर नया नियम
हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अब गांवों में दो से अधिक शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे, भले ही वहां की आबादी 5000 से अधिक क्यों न हो। इससे पहले आबादी के हिसाब से ठेकों की संख्या तय की जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है।
विदेशी शराब के लिए ट्रैक और ट्रैकिंग सिस्टम
नई नीति के अनुसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में रात 12 बजे के बाद शराब की बिक्री नहीं होगी। यह नीति विदेशी शराब पर भी लागू होगी। जिसे ट्रैक और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत शराब की प्रत्येक बोतल का पूरा विवरण रखा जाएगा ताकि उसकी आपूर्ति और उपभोग पर नजर रखी जा सके।
ठेकों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी शराब ठेकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हर ठेके की निगरानी की जाएगी। यह कदम अवैध शराब की बिक्री और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है।
राजस्व लक्ष्य और ठेके की नीलामी
हरियाणा सरकार ने इस वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया खुली बोली के माध्यम से की जाएगी। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिस्पर्धी माहौल में ठेके दिए जाएं।