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हरियाणा सरकार ने युवाओं को दी बड़ी खुशखबरी, 15 हजार पदों पर निकाली भर्तियां और बिना 5 बोनस के होगी भर्ती

हरियाणा सरकार ने हाल ही में ग्रुप-C के लिए 15755 पदों पर भर्ती की घोषणा की है जिसमें नए और रिक्त पद शामिल हैं।
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हरियाणा सरकार ने हाल ही में ग्रुप-C के लिए 15755 पदों पर भर्ती की घोषणा की है जिसमें नए और रिक्त पद शामिल हैं। यह भर्ती प्रक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के तहत दिए जाने वाले पाँच अंकों का बोनस शामिल नहीं है। इस फैसले का कारण यह है कि हरियाणा हाईकोर्ट ने इन अंकों को असंवैधानिक घोषित किया था।

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कोर्ट का निर्णय और असर 

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप-C के नए और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है और इसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले की पृष्ठभूमि में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का वह निर्णय है जिसमें इन बोनस अंकों को असंवैधानिक माना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट की राय 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी कि कैसे एक स्थानीय अभ्यर्थी को दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के समान अंक मिलने पर भी केवल सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंतर्गत दिए गए अतिरिक्त पाँच अंकों के कारण वह आगे बढ़ जाता है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था।