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राशन बांटने वाले कोटेदारों की बढ़ेगी मुश्किलें, कड़े ऐक्शन के साथ लगेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है
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राशन बांटने वाले कोटेदारों की बढ़ेगी मुश्किलें
   

ration-card-e-kyc: उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है ताकि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इसके वास्तविक हकदार हैं. इससे फर्जीवाड़े और अनुचित लाभ उठाने वाले लोगों पर लगाम लगेगी.

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अंतिम तिथि में बदलाव

प्रारंभिक समय सीमा को देखते हुए सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है. यह निर्णय उन लाखों राशन कार्ड धारकों के हित में लिया गया है जो विभिन्न कारणों से अब तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए थे. इस समयावधि के दौरान सभी धारकों को अपने दस्तावेजों को अद्यतन करने और सत्यापित करवाने का अवसर मिलेगा.

कार्रवाई की तैयारी 

जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार के अनुसार जो कोटेदार या राशन वितरक ई-केवाईसी प्रक्रिया में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें न केवल जुर्माना शामिल है बल्कि उनके लाइसेंस रद्द करने की भी संभावना है. यह कदम राशन वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए उठाया गया है.

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पारदर्शिता की दिशा में एक कदम

ई-केवाईसी प्रक्रिया से सरकार को उन सभी लाभार्थियों का वास्तविक डेटा मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सहायता केवल उन तक पहुंचे जो इसके असली हकदार हैं. यह प्रक्रिया न केवल फर्जीवाड़े को रोकेगी बल्कि राशन वितरण में एक नई दक्षता और विश्वसनीयता भी लाएगी.

राशन कार्ड धारकों के लिए निर्देश 

सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया को हल्के में न लें. अगर समय रहते ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई तो उनके राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में इस योजना का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है. इसलिए, समय सीमा के भीतर सभी जरूरी कागजात जमा करके अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लेना चाहिए.