31 मार्च के बाद इन लोगों का Sukanya Samriddhi और PPF खाते हो जाएंगे बंद, जाने क्या है असली वजह
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस मैंटेन करना होगा। इससे नया नियम भी लागू हुआ है। 31 मार्च 2024 तक इन अकाउंटों में न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए।
यदि वह अपने बैलेंस को सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो उनका अकाउंट नहीं चलेगा। इनएक्टिव खाता दोबारा शुरू करने के लिए खाताधारक को जुर्माना देना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस कितना होना चाहिए?
पीपीएफ
पीपीएफ अकाउंट धारक को कम से कम 500 रुपये का बैलेंस देना होगा। इसका अर्थ है कि कम से कम एक वित्त वर्ष में 500 रुपये का निवेश करना होगा। खाता बंद हो सकता है अगर अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।
31 मार्च तक अकाउंट में 500 रुपये नहीं जमा होते हैं, तो अकाउंट को फिर से चालू करने के लिए पेनल्टी भरनी होगी। 50 रुपये सालाना जुर्माना देना होगा। ऐसे समझिए कि अगर खाता दो साल तक निष्क्रिय रहता है।
निवेश राशि के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। मिनिमम बैलेंस नहीं होने से खाताधारक को अधिक लाभ नहीं मिलेंगे। निष्क्रिय अकाउंट पर लोन नहीं मिलेगा और पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये का बैलेंस है। इसका अर्थ है कि एक वित्त वर्ष में अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 250 रुपये का निवेश करना होगा। इस स्कीम में निवेश नहीं करने पर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा।
खाताधारक को दोबारा अकाउंट चालू करने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी भरनी होगी। आपको बता दें कि सरकार सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज देती है।