Alcohol Limit: गाड़ी में कितनी लिमिट तक शराब लेकर कर सकते है सफर, ज्यादा मिली तो हो सकती है दिक्क्त
दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति देने की घोषणा ने सोशल मीडिया पर बहस पैदा की। ट्विटर पर पॉलीमैथ नामक एक व्यक्ति ने डीएमआरसी को टैग करते हुए मेट्रो में शराब ले जाने के बारे में पूछा. डीएमआरसी ने कहा कि एक यात्री दो सील्ड बोतल शराब अपने साथ मेट्रो में ले जा सकता है।
लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यात्री मेट्रो की किसी भी लाइन में शराब पी सकते हैं। मेट्रो में आप सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर शराब ले जा सकते हैं। अब इस लेख में आपको बताते हैं कि क्या आप शराब पीकर ट्रेन, प्लेन या कार में यात्रा कर सकते हैं या नहीं। और एक यात्री अपने साथ कितनी शराब ले जा सकता है अगर वह कर सकता है?
ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं?
यदि आप ट्रेन में शराब ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले रेलवे अधिनियम, 1989, पढ़ना चाहिए। वास्तव में, 1989 रेलवे अधिनियम कहता है कि आप ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर स्टेशन पर शराब पी सकते हैं। या फिर शराब की बोतल लेकर चलना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। इस कानून के तहत आप रेलवे संपत्ति में कोई भी मादक पदार्थ नहीं ले जा सकते।
1989 रेलवे एक्ट की धारा 145 कहता है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए जाएंगे, तो आपको छह महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
प्लेन में शराब की कितनी मात्रा ले जा सकती है?
प्लेन में शराब ले जाने वाले यात्री 100 मिली तक शराब अपने हैंडबैग में ले जा सकते हैं। वहीं, अगर प्लेन में शराब पीने की बात होती है। तो एयरलाइन्स डोमेस्टिक फ्लाइटों पर यात्रियों को शराब नहीं दे सकते। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही शराब उपलब्ध है।
कार में कितनी मात्रा में शराब ले जा सकते हैं?
अगर आप कार से यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ शराब ले जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हर राज्य में इसे लेने के लिए अलग-अलग कानून हैं। दरअसल, हर राज्य में शराब पर अलग-अलग कानून हैं क्योंकि यह एक राज्य का अधिकार है।
जिन राज्यों में शराब पीना वर्जित है, वहां आप एक बोतल भी नहीं ले जा सकते। जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध नहीं है, आप कार में एक लीटर तक शराब ले जा सकते हैं। यद्यपि, कार से अधिक मात्रा में शराब लेकर ट्रेवेल करने पर गिरफ्तार होने पर आपको पांच साल की कैद या फिर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।