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Alcohol Storage: भारत में घर में कितनी शराब का स्टॉक करने की है लिमिट, इससे ज़्यादा हुई तो हो सकती है कार्रवाई

हम सभी जानते हैं कि बिना लाइसेंस (License) के शराब (Alcohol) बेचना कानूनी रूप से अवैध है। परंतु, क्या आपको पता है कि घर पर शराब रखने के भी कुछ नियम (Rules) होते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके....
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rules regarding keeping alcohol at home
   

हम सभी जानते हैं कि बिना लाइसेंस (License) के शराब (Alcohol) बेचना कानूनी रूप से अवैध है। परंतु, क्या आपको पता है कि घर पर शराब रखने के भी कुछ नियम (Rules) होते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके शहर में घर में शराब रखने को लेकर क्या नियम हैं। यह सभी नियम राज्य की आबकारी नीति (Excise Policy) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

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यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने राज्य की आबकारी नीति (Excise Policy) के अनुसार घर में शराब रखने के नियमों का पालन करें। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको कानूनी परेशानियों (Legal Issues) का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अपने राज्य की आबकारी नीति को समझें और जिम्मेदारी से शराब का उपभोग और भंडारण करें।

दिल्ली: शराब रखने की सीमा

दिल्ली में, आप 18 लीटर से ज्यादा वाइन, एल्कोपॉप या बीयर (Wine, Alcopop, Beer) नहीं रख सकते। वहीं, 9 लीटर से ज्यादा इंडियन या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन (Rum, Whiskey, Vodka, Gin) आपके घर में नहीं होने चाहिए। विदेश से आने वाले व्यक्ति के लिए 2 लीटर शराब रखने की सीमा है।

पंजाब और हरियाणा: शराब रखने की सीमा

पंजाब में आप दो बोतल भारतीय विदेशी शराब या विदेश से लाई गई दो बोतल शराब या बीयर का एक केस रख सकते हैं। हरियाणा में, देशी शराब की 6 बोतल और भारतीय विदेशी शराब की 18 बोतल रखने की अनुमति है। इससे ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस आवश्यक है।

राजस्थान और गोवा: शराब रखने की सीमा

राजस्थान में आप 12 बोतल तक आईएमएफएल (IMFL) रख सकते हैं। पार्टी के लिए विशेष लाइसेंस (Special License) की आवश्यकता होती है। गोवा में, एक व्यक्ति बीयर की 24 बोतल, आईएमएफएल की 12 बोतल, और देशी शराब की 18 बोतल रख सकता है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश: शराब रखने की सीमा

महाराष्ट्र में, आप अपने घर पर शराब की 8 बोतल तक रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, 6 लीटर तक शराब रखने की अनुमति है। इससे अधिक शराब रखने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका शुल्क वार्षिक या आजीवन हो सकता है।