पंजाब में नए वाहन खरीदने वालों के लिए आई बुरी खबर, इस टैक्स में हुई बढ़ोतरी
New vehicles Rule: नए वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नए गाड़ी खरीदने वालों पर टैक्स बढ़ा दिया है. नई कर व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी. नए दो पहिया वाहनों (जिसकी कीमत एक लाख रुपये से कम है) पर 7.5 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स लगाया जाएगा.
इस suv पर लगेगा इतना टैक्स
2 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले दो पहिया वाहनों पर 10 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स लगाया जाएगा जबकि 2 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 11 प्रतिशत. यही कारण है कि निजी चार पहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ा है.
15 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर 9.5 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा. 15 से 25 लाख रुपये की कीमत वाले चार पहिया वाहन से 12 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली होगी जबकि 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले चार पहिया वाहन से 13 प्रतिशत की वसूली होगी.
इसके साथ ही पहले से जो एक प्रतिशत सैस लगाया जा रहा है उससे भी अधिक देना होगा. याद रखें कि मोटर व्हीकल टैक्स देने के बाद ही किसी निजी वाहन को ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीकृत किया जा सकता है.