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बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के लिए आई बुरी खबर, अगर बिना हेलमेट पकड़े गये तो ड्राइविंग लाइसेन्स होगा रद्द

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त आदेश दिया है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त आदेश दिया है। जिसमें ऐसे व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है।

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नियमों का उल्लंघन और कोर्ट का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने उन लोगों पर भी टिप्पणी की है जो ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं। यह स्पष्ट करते हुए कि जो लोग ट्रैफिक के नियमों का सम्मान नहीं करते, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में  हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। जिससे इस मामले पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जा सके।

रांची में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट की नजर

रांची शहर में अतिक्रमण की समस्या भी हाईकोर्ट की सख्ती के घेरे में आ गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में रांची नगर निगम को फटकार लगाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि शहर की समग्र स्वच्छता और व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

आगामी सुनवाई की प्रतीक्षा

हाई कोर्ट में इस मामले पर बुधवार को विस्तृत सुनवाई होने वाली है, जिससे इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है। सभी की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और शहरी व्यवस्था में सुधार के नए आयाम खुल सकते हैं।

सामाजिक जागरूकता की ओर एक कदम

झारखंड हाईकोर्ट का यह आदेश न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त कदम है बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है। इससे लोगों में न केवल नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी बल्कि उनमें सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति भी सजगता आएगी।