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प्राइवेट व्हिकल रखने वालों के लिए बुरी खबर, ये काम किया तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलवेला ने हाल ही में घोषणा की है कि मुंगेर में प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल उपयोग अब गंभीर अपराध माना जाएगा.
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प्राइवेट व्हिकल रखने वालों के लिए बुरी खबर
   

private vehicle is used for commercial purposes: जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलवेला ने हाल ही में घोषणा की है कि मुंगेर में प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल उपयोग अब गंभीर अपराध माना जाएगा. इसे देखते हुए जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी और उनके रेजिस्ट्रैशन को रद्द करने के साथ ही उन्हें जब्त भी किया जा सकता है.

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कमर्शियल और प्राइवेट नंबर व्हीकल में अंतर

वाहनों की नंबर प्लेटों का रंग उनके उपयोग के प्रकार को दर्शाता है. पीली नंबर प्लेट वाले वाहन कमर्शियल उपयोग के लिए होते हैं जबकि सफेद नंबर प्लेट वाले वाहन प्राइवेट उपयोग के लिए होते हैं. प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल उपयोग अब मुंगेर में एक बड़ा अपराध माना जा रहा है.

जुर्माना और सजा का प्रावधान

प्राइवेट वाहनों के कमर्शियल उपयोग पर पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है. पहली बार उल्लंघन करने पर 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की सजा, या दोनों हो सकती है. दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 5000 से 10000 रुपये तक हो सकता है या एक साल की सजा या दोनों हो सकती है.