Bank Transaction Limit: बैंक खाते से पैसे निकलवाने की नई लिमिट हुई फिक्स, अब एकबार में इससे ज्यादा नहीं निकलवा पाएंगे पैसे
अगर आप किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आश्वस्त हैं तो कुछ समय रुकिए। इसके लिए आपको दोबारा से विचार करके पैसे निकालने की योजना बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक टैक्स देने से बच सकें।
इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में बिना टैक्स चुकाए कितनी रकम निकाली जा सकती है। सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क भुगतान का नियम नहीं है; बैंक से पैसे निकालने पर भी ऐसा ही है।
एक दिन में कितना निकाल सकते हैं कैश
आम तौर पर लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट से चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक निकालता है तो उसे TDS देना होगा।
हालाँकि, यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लगातार तीन वर्ष से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल कर चुके हैं। किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से अधिक निकालने पर ऐसे लोगों को टीडीएस देना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत
लेकिन इस नियम से आईटीआर भरने वालों को अधिक राहत मिलती है। ऐसे ग्राहक एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक की नकदी बिना टीडीएस का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से निकाल सकते हैं।
इतना देना होगा टीडीएस
बैंक के इस नियम के तहत 2 फीसद टीडीएस (TDS) काटा जाएगा यदि आपने एक करोड़ रुपये से अधिक रकम अपने बैंक अकाउंट से निकाली है। 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 फीसद टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसद टीडीएस देना पड़ेगा यदि आपने पिछले तीन साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है।
एटीएम ट्रांजेक्शन पर चार्ज
आपको बता दें कि एटीएम से अधिक बार रुपये निकालने पर बैंक चार्ज लेता है। RBI ने जनवरी 2022 से ही एटीएम से कैश निकालने पर सेवा शुल्क बढ़ा दिया। अब बैंक अधिकतम सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये वसूल रहे हैं। इसके लिए पहले २० रुपये देने पड़ते थे।
ज्यादातर बैंकों ने अपने एटीएम में हर महीने पांच फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा दी है। साथ ही, आप अन्य बैंकों के एटीएम से तीन बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में आप अपने ही बैंक से सिर्फ तीन बार पैसा निकाल सकते हैं।