इस तारीख से पहले जरुर निपटा ले आधार कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना बैंक से पैसे निकलवाने में भी आएगी दिक्क्त
अगर आप पैनकार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो काफी सारे फाइनेंशियल कामों को नहीं कर पाएंगे।
सरकार के ऐलान करने के बावजूद लोग पैन को आधार से लिंक नहीं करा रहे हैं। इसकी वजह से इनकम टैक्सपेयर्स काफी परेशान हो रहे हैं। कई वोटर कार्ड से बनाने के वाबजूद पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरुरी कर दिया गया था। इसके लिए इनकम टैक्स की तरफ से 31 मार्च 2023 की डेडलाइट तय की गई थी।
इसके बाद काफी सारे लोगों ने इनकम टैक्स का न होने पर ध्यान नहीं दिया गया है जिस पर सभी पैन कार्ड धारकों को एक अक्षर को ख्याल रख कर पैन कार्ड से आधार कार्ड से ऐड किया जा रहा है। सवाल ये हैं कि कई आधार बनाने के समय गिनाने के लिए किसी भी प्रकार का बना जाता था।
50 हजार रुपये से ज्यादा का लेन-देन प्रभावित
ये आम लोगों पर एक हजार का बोझ डाल दिया है। पैन कार्ड 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। यदि पैन कार्ड अमान्य हो जाता है तो बैंकिंग लेन-देन करने में समस्या आ जाती है। अगर आप 50 हजार रुपये से ज्यादा का लेन-देन करते हैं तो पैन कार्ड जरुरी होता है।
यदि आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है तो 31 मार्च के बाद से 50 हजार रुपये से ज्यादा का लेन-देन प्रभावित हो सकता है। इसलिए यूजर्स को 31 मार्च 2024 से पहले ही पैन को आधार से लिंग कर लेना जरुरी है।
लोगों को देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना
अगर 31 मार्च 2024 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उसके बाद आपके पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ में पैन कार्ड को एक्टिव कराने के लिए लेन पेमेंट के तौ पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
इनकम टैक्स विभाग ने वेबसाइट के जरिए बताया है कि सीबीडीटी ने 31 मार्च 2024 तक का पैन कार्ड आधार को ऐड करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें आधार कार्ड को 31 मार्च 2024 तक पैन से लिंक करा सकते हैं।
पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन सहित काफी सारी बातों में समस्या आएगी।