हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए बड़ी खबर, इन लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
हरियाणा में उन लोगों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है जो पिछले 20 वर्षों से सरकारी भूमि, मकान या दुकानों पर कब्जा हैं। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों से मालिकाना हक के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह पहल सरकारी संपत्तियों के सही उपयोग और संचालन के लिए की गई है और इससे लोगों को उन संपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व देने का अवसर मिलेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा के अनुसार यह निर्देश उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो किराये लीज या तहबाजारी के तहत इन संपत्तियों पर 20 वर्ष से अधिक समय से कब्जा जमाए हुए हैं। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है जिससे अधिकाधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
आगे छूट की कोई संभावना नहीं
मंत्री ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के पश्चात और कोई छूट या विस्तार नहीं दी जाएगी। यह कदम उन सभी लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए उठाया गया है जिन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना है। सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शिता के साथ पूरा करने की कोशिश में है।
सरकारी नीति और उसके उद्देश्य
हरियाणा सरकार की नई नीति के अनुसार जो व्यक्ति या निजी संस्थाएं सरकारी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक समय तक किराए, पट्टे या अन्य माध्यमों से उपयोग कर रहे हैं, उन्हें स्वामित्व हस्तांतरित करने का अवसर दिया जाएगा। इससे उन्हें उनके द्वारा उपयोग की जा रही संपत्ति के प्रति एक वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा, जिससे वे अपने व्यावसायिक या निजी उपयोग को और अधिक कुशलता से चला सकेंगे।
आवेदन करने का तरीका
यह आवश्यक है कि जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना देर किए अपना आवेदन पूरा कर लें। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना सरल और सुविधाजनक है, और यह उन्हें सरकारी संपत्तियों पर अपने अधिकार को वैधता प्रदान करेगा।