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हरियाणा में नए राशन डिपो के आवेदन को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख तक कर सकते है आवेदन

हरियाणा में एक बार फिर राशन डिपो के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने नए डिपो के लिए आवेदन मंगवाने की घोषणा की है
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हरियाणा में एक बार फिर राशन डिपो के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने नए डिपो के लिए आवेदन मंगवाने की घोषणा की है जिसके लिए इच्छुक व्यक्ति 8 अगस्त तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इस बार सभी आवेदन प्रक्रियाएँ ऑनलाइन ही की जाएंगी, जिससे प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता दोनों ही सुनिश्चित होंगी।

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योग्यता और आवश्यकताएं

राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदक की कुछ विशेष योग्यताएँ आवश्यक हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि आवेदक को संबंधित वार्ड या गांव का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे कम से कम 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी और परिवार पहचान पत्र भी जरूरी हैं।

लाइसेंस लेने की प्रक्रिया

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के अनुसार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 'सेवा का अधिकार अधिनियम-2014' के तहत संचालित होगी जिसमें आवेदन की समयावधि 30 दिन निर्धारित है। यदि सभी जरूरी दस्तावेज सही पाए गए और सभी मानदंडों का पालन किया गया तो लाइसेंस जारी करने में देरी नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलती है। इससे आवेदन प्रक्रिया में सरलता और आसानी आई है और यह अधिक कुशल और कम समय लेने वाली प्रक्रिया बन गई है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपनी सभी जरूरी जानकारियाँ और दस्तावेज सीधे अपलोड कर सकते हैं जिससे उनके आवेदन की प्रक्रिया और भी सुचारू रूप से चल सके।

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आवेदन की अंतिम तिथि 

इच्छुक व्यक्तियों को 8 अगस्त तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी के लिए आवेदक जिला खाद्य और पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी जानकारियाँ और दस्तावेज सही और पूरे हों ताकि आवेदन में किसी प्रकार की समस्या न हो।