कन्फर्म हुई ट्रेन टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है सफर ? जाने क्या कहता है रेलवे का नियम
अक्सर लोग अपनी यात्राओं के लिए ट्रेन की टिकट पहले से ही आरक्षित करवा लेते हैं। हालांकि कई बार आकस्मिक कारणों से जैसे कि ऑफिस से छुट्टी न मिल पाने की स्थिति में या अन्य किसी कारणवश उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है। पहले ऐसे में यात्रियों को अपनी कंफर्म टिकट कैंसिल करवानी पड़ती थी।
लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों के लिए एक विशेष सुविधा प्रदान की है। रेलवे की यह खास सुविधा यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता साबित हो सकती है। खासकर उन स्थितियों में जब वे अपनी योजनाबद्ध यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकते।
रेलवे की खास सुविधा टिकट ट्रांसफर
यह खास सुविधा यात्रियों को अपनी कंफर्म टिकट को किसी अन्य परिवार के सदस्य या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने की अनुमति देती है। इससे यात्रियों को अपनी टिकट कैंसिल कराने की बजाय, उसे दूसरे को उपयोग में लाने का विकल्प मिल जाता है, जो कि और भी सुविधाजनक होता है।
टिकट ट्रांसफर की प्रक्रिया
यदि कोई यात्री अपने टिकट को अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति या पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे यह कार्य ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक पूरा करना होगा। इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम रेलवे आरक्षण केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा।
विशेष परिस्थितियों में टिकट ट्रांसफर
यदि यात्री सरकारी कर्मचारी हैं या उन्हें किसी विशेष कारण से यात्रा में असमर्थ होने पर उन्हें 24 घंटे पहले अपनी टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। विवाह या किसी अन्य समारोह में शामिल होने वाले लोगों को भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। लेकिन उन्हें 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है। यह सुविधा NCC कैडेट्स को भी प्रदान की जाती है।
टिकट ट्रांसफर के नियम और शर्तें
हालांकि रेलवे के नियमों के अनुसार किसी भी टिकट को केवल एक बार ही ट्रांसफर किया जा सकता है। बार-बार इस सुविधा का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी जरूरी दस्तावेज और नियमों का पालन करना चाहिए।