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इस जिले में मेडिकल स्टोर्स और फॉर्मा में CCTV लगवाना हुआ अनिवार्य, वरना केंसिल हो सकता है लाइसेन्स

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिश पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
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हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिश पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार पानीपत के सभी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी संचालकों को अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दवाओं की बिक्री की निगरानी करना और नशीली दवाइयों और नकली दवाई की बिक्री को रोकना है।

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1 अप्रैल से शुरू होगा चैकिंग अभियान

जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2024 से विशेष चैकिंग अभियान (Checking Campaign) आरंभ होगा। इस अभियान के तहत, जिन मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए जाते हैं या जिनके कैमरे खराब हैं, उनके ड्रग लाइसेंस (Drug License) रद्द करने की संभावना है।

औषधियों की बिक्री और सुरक्षा उपाय

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (Food Safety and Drug Administration) ने नियमों के तहत सभी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्वामियों को सीसीटीवी कैमरा लगवाने की दिशा में आग्रह किया है। विशेषकर, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर इसका अधिक फोकस (Focus) किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी नशीली दवाइयों की खरीद से बच सके।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

जिला औषधि नियंत्रक (District Drug Controller) ने सभी मेडिकल स्टोर्स और फार्मा संचालकों को 1 अप्रैल तक कैमरे लगवाने की चेतावनी दी है। इसके बाद चेकिंग अभियान के दौरान जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज (Case Filed) किया जाएगा और ड्रग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

जांच कमेटी का गठन

इस नई व्यवस्था की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी कमेटी (Monitoring Committee) गठित की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आबकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी समय-समय पर सीसीटीवी फुटेज की जांच (CCTV Footage Check) करेगी और दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की सुनिश्चितता करेगी।