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Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में कितनी शराब बोतल लेकर सफर करने की है इजाजत, इससे ज़्यादा हुई तो हो सकती है क़ानूनी कार्रवाई

दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अब शराब की बोतल लेकर मेट्रो ट्रेन में चलने की अनुमति दी है। DMRC ने कहा कि अब पैसेंजर अपने साथ दो बोतल शराब लेकर चल सकेंगे।
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दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अब शराब की बोतल लेकर मेट्रो ट्रेन में चलने की अनुमति दी है। DMRC ने कहा कि अब पैसेंजर अपने साथ दो बोतल शराब लेकर चल सकेंगे।

लेकिन इन दोनों बोतलों को पूरी तरह से सील्ड करना चाहिए। यह निर्णय DMRC ने CISF अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद लिया है। ध्यान दें कि CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) ही मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा करता है, इसलिए उसकी मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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अब तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही थी छूट

दिल्ली मेट्रो में पैसेंजरों को शराब की बोतल लेकर चलने पर अब तक प्रतिबंध लगा हुआ है। यद्यपि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बैन लागू नहीं था, जहां यात्री एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप से शराब लेकर आने के बाद हवाई सफर करते थे।

शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने कहा कि अब वह भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नियमों को अपने यहां लागू करेगी। यह निर्णय CISF और DMRC के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक के बाद लिया गया है।

सील्ड बोतल लेकर चलने की छूट, पीने पर होगी कार्रवाई 

DMRC ने बताया कि मेट्रो क्षेत्र में सिर्फ एल्कोहल की सील्ड बोतल लाने की अनुमति है। यद्यपि यात्री अपने साथ दो सील्ड एल्कोहल बोतल ले सकते हैं, उन्हें मेट्रो क्षेत्र में पीने की अनुमति नहीं होगी।

DMRC ने सभी यात्री को चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान अपनी गरिमा बनाए रखें। यदि किसी यात्री को एल्कोहल के नशे में होकर कोई आपत्तिजनक हरकत करते हुए देखा गया तो उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाएगी।