वोटर कार्ड बना नही है तो भी डाल सकते है अपना वोट, इन 12 डॉक्युमेंट की मदद से कर सकते है मतदान
भारतीय लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से वे देश के नेतृत्व का चुनाव करते हैं। इसी को सुगम और सुलभ बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग की यह पहल मतदान को एक आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया बनाने की दिशा में एक कदम है।
मतदान हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है और हर मतदाता को इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। निर्वाचन आयोग के ये दिशा-निर्देश हमें याद दिलाते हैं कि हमारा हर वोट मायने रखता है और हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
वोट डालने की प्रक्रिया में सुधार
लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने वोट डालने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी डर और परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करना है।
वैकल्पिक पहचान दस्तावेज
भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव के अनुसार यदि किसी मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की मदद से अपना मतदान कर सकता है। इस सुविधा के तहत 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की पहचान की गई है, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट आदि शामिल हैं।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान
निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। दिव्यांगजन अब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का उपयोग करके भी अपना मतदान कर सकेंगे। यह कदम समाज के हर वर्ग को मतदान प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।