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Excise Policy: यूपी में नई आबकारी नीति लागू होने से रात को इतने बजे तक खुलेगी दुकाने, जान ले पूरी खबर

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शराब की दुकानों (Liquor Shops) के खुलने के समय में फिर से परिवर्तन किए जाने की योजना है। नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year) में, दुकानों को 12 के बजाय 14 घंटे, यानी सुबह 9 से...
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Liquor Shop in UP
   

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शराब की दुकानों (Liquor Shops) के खुलने के समय में फिर से परिवर्तन किए जाने की योजना है। नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year) में, दुकानों को 12 के बजाय 14 घंटे, यानी सुबह 9 से रात 11 बजे तक खोलने की तैयारी है।

यह परिवर्तन नई आबकारी नीति (Excise Policy) के तहत लागू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के संचालन समय में परिवर्तन न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उल्लेखनीय है।

नई आबकारी नीति का उद्देश्य न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है बल्कि उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना भी है। इस परिवर्तन से उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री और उपभोग के पैटर्न में नई दिशाएँ निर्धारित होंगी।

आबकारी नीति में नवीनीकरण

उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति लगभग बनकर तैयार है और इसे इसी महीने के आखिरी हफ्ते में सभी जिलों को भेजा जाना है। 2024 में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) होने के कारण, इस बार फिर दुकानों का नवीनीकरण करने की व्यवस्था होने की बात कही जा रही है।

समय परिवर्तन की मांग और उसके पीछे का तर्क

पांच साल पहले शराब की दुकानें सुबह 9 से रात 11 बजे तक खुलती थीं, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया था। अनुज्ञापियों (Licensees) की मांग पर एक बार फिर से दुकानों को सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोलने का नियम बनाया गया था। इस बार की बैठकों में समय को लेकर विशेष चर्चा हुई और गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों से सुबह 9 से रात 11 बजे तक दुकान खोलने की मांग रखी गई।

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आबकारी नीति के प्रभाव और अपेक्षाएं

नई आबकारी नीति के लागू होने से न केवल शराब की दुकानों के संचालन में बदलाव आएगा बल्कि इससे राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) में भी वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस नीति के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।