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किसानों को फसल बीमा कराने को लेकर मिली बड़ी राहत, इस तारीख तक करवा सकेंगे फसल बीमा

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है जो किसानों के लिए अपनी फसलों को आपदा, बाढ़, और सूखे से बचाने का एक सुनहरा मौका है. यह आर्टिकल में किसानों को योजना की महत्वपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताता है.
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Kisan Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत फसलों के बीमा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. पहले यह तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दिया गया है. इस विस्तार से किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने का और समय मिल जाएगा.

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क्यों जरूरी है फसल बीमा?

फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि से होने वाली नुकसान से बचाव करना है. इस योजना के तहत, यदि किसी किसान की फसल को किसी आपदा से क्षति पहुँचती है तो सरकार उसे उचित मुआवजा प्रदान करती है. इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे अगली फसल की बुआई में आसानी से निवेश कर सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

किसी भी किसान को इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या फिर ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में खसरा नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और आधार कार्ड शामिल हैं. साथ ही किसानों को अपने फसल की जानकारी और उसके क्षेत्रफल की विस्तार से जानकारी देनी होगी.

योजना के तहत शामिल फसलें

इस योजना में खरीफ मौसम की विभिन्न फसलें शामिल हैं जैसे कि धान (सिंचित और असिंचित), सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर (तुअर), ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द. इन फसलों का चयन कर किसान बीमा करा सकते हैं.